केन्या में 191 हत्याओं के मामले में धर्मगुरु दोषी, अनुयायियों को भूखे रहकर जान देने का दिया था आदेश
केन्या की अदालत ने पादरी पॉल मैकेंजी को 191 लोगों की हत्या के मामले में दोषी ठहराया है। 400 से अधिक शव मिलने के बाद मामला सामने आया था। 6 नवंबर को सजा सुनाई जाएगी।

केन्या की अदालत ने गुड न्यूज इंटरनेशनल चर्च के पादरी पॉल मैकेंजी को 191 लोगों की मौत के मामले में दोषी ठहराया है। मामले में 190 बच्चे और एक वयस्क शामिल हैं। सजा पर 6 नवंबर को फैसला सुनाया जाएगा।
केन्या में धार्मिक उपदेश के नाम पर अनुयायियों को भूखे रहने के लिए मजबूर करने के गंभीर मामले में पादरी पॉल मैकेंजी दोषी करार दिए गए हैं। वर्ष 2023 में किलिफी काउंटी से 400 से अधिक शव बरामद होने के बाद यह मामला सामने आया था।
केन्या में गुड न्यूज इंटरनेशनल चर्च के पादरी पॉल मैकेंजी को 191 लोगों की हत्या के मामले में दोषी ठहराया गया है। अदालत के अनुसार, मैकेंजी ने अपने अनुयायियों के बीच ऐसी धार्मिक मान्यताओं को बढ़ावा दिया, जिसके तहत उन्हें यीशु से मिलने के लिए भूखे रहने और अंततः अपनी जान गंवाने के लिए प्रेरित किया गया।
अदालत ने पाया कि इस पूरी व्यवस्था में बच्चों को सबसे पहले निशाना बनाया गया। अनुयायियों को कथित तौर पर भोजन से दूर रखा जाता था और जो लोग वहां से भागने या खाना खाने की कोशिश करते थे, उन्हें रोकने के लिए पहरेदार तैनात किए गए थे।
यह मामला वर्ष 2023 में उस समय सामने आया, जब केन्या के तटीय किलिफी काउंटी के चकामा रैंच से 400 से अधिक शव बरामद किए गए। करीब 800 एकड़ में फैले इस क्षेत्र में मैकेंजी के अनुयायी मिट्टी की झोपड़ियों में रहते थे और स्थानीय समुदाय तथा अधिकारियों से काफी हद तक दूर रहते थे।
शवों की बरामदगी के बाद पुलिस ने पॉल मैकेंजी, उसकी पत्नी और कई अन्य अनुयायियों को गिरफ्तार किया। जांच आगे बढ़ने पर कुछ अनुयायी अभियोजन पक्ष के गवाह भी बने।
न्यायमूर्ति डायना कावेद्जा ने अपने फैसले में कहा कि अनुयायियों को भूखे रहने के निर्देशों को सबसे पहले बच्चों पर लागू किया गया था। अदालत के मुताबिक, लोगों को भागने से रोकने के लिए पहरेदार लगाए गए थे और भोजन करने की कोशिश करने वालों के साथ मारपीट की जाती थी।
अदालत ने यह भी पाया कि मैकेंजी ने अपने अनुयायियों को शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं से दूर रहने के लिए कहा था। चिकित्सा उपचार को कथित तौर पर ‘शैतान का एक साधन’ बताया गया था।
पॉल मैकेंजी ने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार किया है। उसका कहना है कि उसने अपने अनुयायियों को उपवास करने के लिए मजबूर नहीं किया था।
मामले की सुनवाई वर्ष 2023 में शुरू हुई थी। इसके बाद हत्या के आरोपों को लेकर कानूनी प्रक्रिया कई चरणों से गुजरी।
अदालत ने पॉल मैकेंजी को 191 हत्याओं के मामले में दोषी ठहराया है। सजा सुनाए जाने से पहले दोनों पक्षों को अपनी बात रखने के लिए 30 अक्टूबर को सुनवाई होगी। इसके बाद अदालत 6 नवंबर को सजा सुनाएगी।
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