जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के नियमों में बड़ा बदलाव, अब दो साल से अधिक देरी पर न्यायिक मजिस्ट्रेट का आदेश जरूरी
अवतार न्यूज | विशेष रिपोर्ट
नमस्कार! आप देख रहे हैं अवतार न्यूज। जन्म प्रमाण पत्र बनवाने वालों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है। केंद्र सरकार ने जन्म और मृत्यु के विलंबित पंजीकरण से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। अब यदि किसी बच्चे या व्यक्ति का जन्म प्रमाण पत्र समय पर नहीं बनवाया गया है, तो देरी के अनुसार अलग-अलग सक्षम अधिकारियों की अनुमति और आदेश की जरूरत होगी।
सबसे पहले समझिए कि जन्म प्रमाण पत्र बनवाने की सामान्य प्रक्रिया क्या है और कितनी देरी होने पर किस अधिकारी के पास जाना पड़ेगा।
पहला नियम — जन्म के 30 दिनों के भीतर पंजीकरण।
जन्म होने के बाद निर्धारित समय के भीतर जन्म की सूचना संबंधित जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रार को देनी चाहिए। समय पर पंजीकरण कराने से प्रक्रिया आसान रहती है। अस्पताल में जन्म होने पर अस्पताल के रिकॉर्ड और घर पर जन्म होने पर संबंधित प्राधिकारी द्वारा मांगे गए प्रमाणों के आधार पर प्रक्रिया पूरी की जा सकती है।
दूसरा नियम — 30 दिन से अधिक और एक साल तक की देरी।
यदि जन्म का पंजीकरण 30 दिन के बाद, लेकिन एक साल के भीतर कराया जाता है, तो निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सक्षम अधिकारी की लिखित अनुमति, आवश्यक दस्तावेज और लागू विलंब शुल्क की जरूरत हो सकती है।
तीसरा नियम — एक साल से अधिक और दो साल तक की देरी।
ऐसे मामलों में जन्म की वास्तविकता और उपलब्ध प्रमाणों की जांच के बाद जिला मजिस्ट्रेट, अनुमंडल पदाधिकारी या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अधिकृत कार्यपालक मजिस्ट्रेट के आदेश के आधार पर पंजीकरण कराया जा सकता है। इसके लिए निर्धारित शुल्क भी लागू हो सकता है।
चौथा और सबसे महत्वपूर्ण नियम — दो साल से अधिक पुराने जन्म का पंजीकरण।
एक अक्टूबर 2026 से लागू नए बदलाव के अनुसार, यदि जन्म की सूचना दो साल से अधिक समय बाद दी जाती है, तो संबंधित क्षेत्राधिकार वाले प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद ही निर्धारित प्रक्रिया के तहत पंजीकरण कराया जा सकेगा। आदेश देने से पहले जन्म की वास्तविकता का सत्यापन और निर्धारित शुल्क की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
इसलिए जिन लोगों के बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र अब तक नहीं बना है, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे अनावश्यक देरी न करें और अपने क्षेत्र के जन्म-मृत्यु पंजीकरण कार्यालय से सही जानकारी प्राप्त करें।
जन्म प्रमाण पत्र क्यों है जरूरी?
जन्म प्रमाण पत्र जन्म की तारीख और स्थान का महत्वपूर्ण आधिकारिक प्रमाण है। इसका उपयोग शिक्षा में प्रवेश, पासपोर्ट, सरकारी सेवाओं और अन्य आवश्यक कार्यों में किया जा सकता है। एक अक्टूबर 2023 या उसके बाद जन्मे व्यक्तियों के लिए कानून में निर्धारित कई उद्देश्यों हेतु जन्म प्रमाण पत्र को जन्मतिथि और जन्मस्थान के प्रमाण के रूप में विशेष महत्व दिया गया है।
पंजीकरण पूरा होने के बाद कानून के अनुसार प्रमाण पत्र निःशुल्क और इलेक्ट्रॉनिक या अन्य निर्धारित माध्यम से सात दिनों के भीतर जारी किया जाना चाहिए।
आवेदन कहां करें?
जन्म प्रमाण पत्र के लिए अपने क्षेत्र के जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रार, संबंधित नगर निकाय या स्थानीय पंजीकरण कार्यालय से संपर्क करें। झारखंड में राज्य की आधिकारिक सेवा व्यवस्था के माध्यम से भी आवेदन संबंधी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। आवश्यक दस्तावेज, शुल्क और आवेदन की प्रक्रिया राज्य के लागू नियमों तथा जन्म की परिस्थिति के अनुसार अलग हो सकती है।
ध्यान रखें, जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए किसी भी अनधिकृत व्यक्ति को पैसे देने से बचें और केवल आधिकारिक प्रक्रिया का पालन करें।
जन्म प्रमाण पत्र के नियमों में बदलाव से जुड़ी ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए अवतार न्यूज।
Md Asif Equbal, Avatar News के पत्रकार और लेखक हैं। झारखंड, बिहार और देश-दुनिया की महत्वपूर्ण खबरों, स्थानीय मुद्दों और जनहित से जुड़े समाचारों पर उनकी रिपोर्ट पढ़ें।
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